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शिकंजा: मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Sat, 12 Jun 2021 07:52 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है। मेहुल को फ्लाइट रिस्क बताते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
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विस्तार
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मेहुल चोकसी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जज वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को 'फ्लाइट रिस्क' माना है और यही वजह है कि मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है।

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शनिवार को बचाव पक्ष के वकीलों में कोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वकीलों ने ये भी तर्क दिया कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। 

वकीलों ने आगे कहा कि इसलिए जमानत राशि लेकर मेहुल को जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि राज्य बेल का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है। राज्य ने जमानत ना देने की गुहार लगाई है।
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लेनोक्स लॉरेंस राज्य के वकील हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेहुल चोकसी ने स्वास्थ्य के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। इसलिए उसका अस्पताल में होना वास्तविक मुद्दा नहीं है। वकील ने कहा कि मेहुल चोकसी को स्वास्थ्य मदद भी दी जा रही है।

हालांकि डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है। बता दें कि रोजो मजिस्ट्रेट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट का रुख किया था। मेहुल चोकसी पर अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने का आरोप है। 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में लापता हो गया था। 

जनवरी 2018 में भारत छोड़ने के बाद वो एंटीगुआ में एक नागरिक के तौर पर रह रहा था। इसके बाद डोमिनिका में मेहुल चोकसी का पता चला और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। 

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