घरेलू हवाई मार्गों पर टिकट बुक कराने के 24 घंटे के अंदर यदि कोई यात्री अपना टिकट रद्द कराता है, तो उसे कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं देना होगा। यही नहीं, यदि इसी अवधि में कोई यात्री अपनी यात्रा की तिथि या समय में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए भी रिशिड्यूलमेंट चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि यात्री ऐसा तभी कर पाएंगे, जब उसके उड़ान भरने के समय में 96 घंटे शेष हो।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को हवाई यात्रा क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की। इसमें संशोधित सिटीजन चार्टर मसौदा भी शामिल है, जिस पर हितधारकों से 31 मई तक प्रतिक्रिया मांगी गई है। उम्मीद जताई गई है कि मध्य जून तक ये सुधार लागू हो जाएंगे।
सिटीजन चार्टर मसौदा के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सिन्हा ने बताया कि टिकट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। मतलब कि इस अवधि में यात्री चाहे तो अपने नाम में बदलाव, जगह में बदलाव या तिथि में बदलाव करवा सकेंगे। इसके लिए कोई रिशिड्यूलमेंट चार्ज देय नहीं होगा, यदि किराये में फर्क होगा तो सिर्फ वही देना होगा।