तलाक के एक मामले में मध्य प्रदेश के फैमिली कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि पति के साथ बगैर किसी ठोस कारण के नहीं रहना, उसे प्रताड़ित करने जैसा है। यह एक प्रकार की क्रूरता है। कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया है।
अधिवक्ता मनोज बिनीवाले ने बताया कि 2016 में इंदौर के रहने वाले सिद्धेश्वर कुमार की शादी जयपुर की करीना सिंह से हुई थी। दोनों मेट्रिमोनियल साइट पर मिले थे और कुछ दिन बाद उन्होंने शादी कर दी। पति ने तलाक की अर्जी पेश करते हुए कहा कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। यहां तक कि शादी की पहली रात वाले दिन ही पत्नी ने उससे कहा कि वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आगे भी रहेगी। इसके बाद भी सिद्धेश्वर ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।
सिद्धेश्वर ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। पति को बिना बताए घर से चली जाती। कभी मोबाइल बंद कर लेती तो कभी फोन ही नहीं उठाती। बाद में उसने कहा कि आगे वह अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। इसके बाद सिद्धेश्वर ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की।