नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कथित रूप से नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया के पायलट के निलंबन को रद्द करने की अपील खारिज कर दी है। डीजीसीए ने पायलट को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ पायलट ने फिर से अपील की थी। जिसे आज डीजीसीए ने नामंजूर कर दिया।
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बता दें कि पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री ने फ्लाइट के अंदर कथित तौर पर एक महिला पर पेशाब कर दिया था। इस मामले में डीजीसीए ने पायलट इन कमांड का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा एयरलाइन कंपनी पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं, आरोपी यात्री शंकर मिश्रा को चार महीने के लिए एयरलाइन में यात्रा करने से प्रतिबंध लगा दिया था।