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रॉबर्ट वाड्रा की याचिका की स्वीकार्यता पर जवाब के लिए ईडी को मिला वक्त

भाषा, नई दिल्ली Published by: Shilpa Thakur Updated Thu, 02 May 2019 01:39 PM IST
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रॉबर्ट वाड्रा - फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन से जुड़ा मुकदमा रद्द करने की रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी की स्वीकार्यता पर हलफनामा दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को गुरुवार को और वक्त दिया है।



गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में वाड्रा से पूछताछ कर चुका है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।


अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को ईडी के जवाब पर दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा देने को कहा है।


ईडी की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के स्थाई वकील अमित महाजन ने कहा कि संक्षिप्त हलफनामा तैयार है और उसे दायर करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए।


अदालत ने इससे पहले 25 मार्च को एजेंसी से कहा था कि वह वाड्रा और अरोड़ा की याचिकाओं की स्वीकार्यता पर दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करे।


ईडी ने वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अदालत से साक्ष्य छुपाए।


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