ठाणे के एमएसीटी अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने टक्कर मारने वाले टेम्पो के मालिक अल जुबेर एक्सपोर्टर और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को पीड़ित परिवार को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।
घर घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी मैन की सड़क हादसे में मौत के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने परिवार को 51.56 लाख का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। उसके दुपहिया वाहन का हादसा 2019 में हुआ था।
विज्ञापन
ठाणे के एमएसीटी अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने टक्कर मारने वाले टेम्पो के मालिक अल जुबेर एक्सपोर्टर और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को पीड़ित परिवार को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें दावा दाखिल करने से अब तक साढ़े सात फीसदी की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
एमसीएटी ने 2 अप्रैल को आदेश सुनाया था, जिसे शनिवार को अपलोड किया गया। हादसे में मारे गए रोहित सिंह की पत्नी अपनी सास और एक बेटे के साथ मीरा रोड में रहते हैं। पीड़ित परिवार ने 70.26 लाख का दावा किया था। जज ने अपने आदेश में 21.56 लाख रुपये डिलीवरी मैन की पत्नी, 20 लाख रुपये बच्चे और 10 लाख रुपये उसकी बुजुर्ग मां के लिए तय किया।