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Maharashtra: हिडमा का गुणगान करने वाले गाने पर किया डांस, दो छात्रों पर दर्ज हुई एफआईआर; जानें पूरा मामला

Fri, 17 Apr 2026 09:31 AM IST
अमन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे

सार

पुणे में आयोजित एक हॉस्टल कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर एक नक्सली कमांडर की प्रशंसा वाले गाने पर नृत्य करने के आरोप में दो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Crime demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पुणे में दो छात्रों को एक नक्सली नेता की तारीफ वाले गाने पर डांस करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके में स्थित डॉ बाबासाहेब अंबेडकर सरकारी हॉस्टल की है। यहां 11 अप्रैल को छात्रों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था।
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आरोप है कि इस कार्यक्रम में दो छात्रों ने 'ओ रे बंदूक वाले' गाने पर डांस किया। पुलिस का कहना है कि यह गाना कथित तौर पर मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा की तारीफ करता है। हिडमा प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का बड़ा नेता था। उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। उसने पिछले दो दशकों में सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए थे। नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया था।

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सोशल मीडिया पर इस डांस का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वीडियो की पुष्टि और जांच के बाद पुलिस ने 22 और 23 साल के दो छात्रों पर केस दर्ज किया। ये दोनों छात्र महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के रहने वाले हैं। वे पुणे के एक नामी कॉलेज से बीबीए (सीए) की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी सरकारी हॉस्टल में रहते हैं।

हॉस्टल प्रशासन ने इस मामले पर कहा है कि छात्रों ने अनजाने में यह गाना चुना था। उन्हें गाने की धुन अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने इस पर डांस किया। हालांकि, पुलिस इस दलील से सहमत नहीं है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, एक प्रतिबंधित संगठन के कमांडर की तारीफ वाले गाने पर डांस करना देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है।
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विश्रांतवाड़ी पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1) (दुश्मनी बढ़ाना), 353 (सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

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