राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दाहेज रसायन फैक्टरी के बॉयलर ब्लास्ट मामले में गुजरात की कंपनी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गुजरात के बरूच जिले में 3 जून को हुए इस हादसे में 8 फैक्टरी कर्मियों की मौत हो गई थी। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को जुर्माने की राशि 10 दिन के भीतर भरुच जिला अधिकारी के पास जमा कराने का निर्देश दिया है।
इसमें कंपनी ने अगर किसी श्रमिक को मुआवजे के तौर पर कुछ राशि दी है तो उसे जुर्माने से घटाने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, इस हादसे के लिए कंपनी पूरी तरह जिम्मेदार है और इससे हुए नुकसान की भरपाई उसे ही करनी होगी। इसके अलावा एनजीटी ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस बीसी पटेल के नेतृत्व में छह सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी।