Criminal Law Bills: 120 दिन में IAS-IPS और दूसरे सिविल अफसरों पर मुकदमा चलाने की सहमति-असहमति देनी होगी
सार
देश में अगर कोई सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस/आईपीएस या अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है, तो उस मामले में देरी नहीं होगी। सक्षम अधिकारी या अथॉरिटी को इस मामले में मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। सिविल सर्वेंट्स के विरुद्ध प्रॉसिक्यूशन चलाने के लिए सहमति या असहमति पर सक्षम अधिकारी 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगा...
Criminal Law Bills
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