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सीएम येदियुरप्पा को न्यायालय ने भेजा समन, 2019 के उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

Sat, 25 Jul 2020 05:23 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
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बीएस येदियुरप्पा (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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कर्नाटक के गोकक में एक अदालत ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में समन जारी किया है। अदालत ने येदियुरप्पा द्वारा 2019 विधानसभा उप-चुनावों में प्रचार के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर नोटिस भेजा है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने अपने अवलोकन में पाया कि येदियुरप्पा ने अपने भाषण में दो अवसरों पर एक विशिष्ट समुदाय से अपील किया और गोकक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के पक्ष में जाति और समुदाय के नाम पर वोट मांगा।

पिछले साल 23 नवंबर को, येदियुरप्पा ने गोकक में एक रैली को संबोधित करते हुए, वीरशैव-लिंगायत समुदाय से अपील की थी कि वे अपने वोटों का विभाजन न करें और भाजपा उम्मीदवार रमेश जारकीहोली को समर्थन दें। इसके बाद, कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने जाति और समुदाय के आधार पर अपील करने को गलत ठहराया और इसे चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था और इस संबंध में मामले भी दर्ज करवाए थे।
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हालांकि जांच अधिकारी ने रिपोर्ट बी रिपोर्ट ’दायर की, जिसका अर्थ है कि आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत है, इस मामले को खारिज करने की अपील की थी। फिलहाल इस मामले में सीएम कार्यालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

गौरतलब है कि गोकक में वीरशैव-लिंगायत समुदाय की एक बड़ी उपस्थिति है। भाजपा सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, उपचुनावों में रमेश लक्ष्मण जारकीहोली कांग्रेस के अपने छोटे भाई लखन जारखोली को 29,000 से अधिक मतों के अंतर से हराने में कामयाब रहे।

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