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क्लबहाउस मामला: अदालत ने खारिज की जमानत याचिका, कहा- आरोपी ने सभी महिलाओं का अपमान किया

Sat, 26 Feb 2022 08:19 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

अदालत ने इस मामले में आरोपी आकाश सयाल की जमानत की अर्जी 22 फरवरी को खारिज कर दी थी। इसका विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध कराया गया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे
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विस्तार
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजाश्री घरात ने क्लबहाउस मामले में गिरफ्तार आकाश सयाल (19) की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उसने नारीत्व के प्रति अपराध किया है। आकाश को क्लबहाउस एप पर बातचीत के दौरान सभी महिलाओं और खासकर विशेष समुदाय की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर गिरफ्तार किया गया है।

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मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जनवरी में आकाश सयाल के साथ जैश्नव कक्कड़ और यश पाराशर को भी गिरफ्तार किया था। तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, इन तीनों ने ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लबहाउस पर अलग चैटरूम बनाए थे। 

इन पर ऑनलाइन बातचीत के दौरान उन्होंने सभी और विशेष महिलाओं की महिलाओं के प्रति मानहानि करने वाली और अपमानजनक टिप्पणियां कीं।  कक्कड़ और पाराशर को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जबकि आकाश की याचिका ठुकरा दी गई थी। इसके बाद उसने सेशन कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि जमानत दी गई तो इससे मामले की जांच में बाधा आ सकती है।

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