फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kerala: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यापारी को उम्रकैद, आरोपी बोला- पुलिस ने फर्जी धाराओं में फंसाया

Sat, 17 Jun 2023 07:50 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम

सार

आरोपी ने दुष्कर्म के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उन पर दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। क्योंकि धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को व्यापारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके थे।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केरल की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एंटीक समानों के व्यापारी मोनसन मावुंकल को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में फैसला सुनाया है।

यह है पूरा मामला 

विज्ञापन

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो) के न्यायाधीश के.सोमन ने सुनवाई करते हुए आरोपी व्यापारी को उम्रकैद के साथ-साथ 5.25 लाख का अर्थदंड भी दिया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(एन) और 376 (2)(एफ) के तहत केस दर्ज किया था। केस के बारे में बताते हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि 2019 में मावुंकल ने अपनी नौकरानी की नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। आरोपी ने आर्थिक मदद करने का झांसा देकर कई बार पीड़िता शोषण किया था।

आरोपी ने खारिज किए आरोप
हालांकि, आरोपी ने दुष्कर्म के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उन पर दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। क्योंकि धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को व्यापारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके थे। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच अलग-अलग लोगों से लिए गए 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही थी। आरोपी को इसी मामले में पुलिस ने 25 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में बंद है और 10 मामलों में आरोपी है।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें