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Maharashtra: शख्स का दावा- शरीर में माइक्रोचिप लगाकर किया गया अकाउंट हैक, अदालत ने पुलिस को दिए जांच के आदेश

Tue, 16 Jan 2024 10:00 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

बोरीवली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी एन चिकने ने शहर की चारकोप पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पिछले महीने ही आदेश दे दिया था। हालांकि, आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। 
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल
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विस्तार
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महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के हैक होने की शिकायत दी है। उसका कहना है कि पासवर्ड बदलने के बाद भी उसका अकाउंट हैक कर लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शख्स का कहना है कि उन्हें लगता है कि हैकर ने उनके शरीर में माइक्रोचिप लगाकर उनमें बग डाल दिए हैं। अजीबो-गरीब इस मामले में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। 
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मामले की जांच करने का निर्देश
बोरीवली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी एन चिकने ने शहर की चारकोप पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पिछले महीने ही आदेश दे दिया था। हालांकि, आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। 

अदालत ने पुलिस को जल्द से जल्द अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि शिकायत से संबंधित दस्तावेजों को आवश्यक कार्रवाई के लिए चारकोप पुलिस स्टेशन के तहत साइबर अपराध को भेजा जाना चाहिए।
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बार-बार हैक हो रहा अकाउंट
सचिन सोनवणे ने उस वक्त शिकायत करने का फैसला लिया, जब उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट बार-बार हैक होने लगे। उन्होंने कई बार पासवर्ड बदलने जैसी सभी सावधानियां बरतीं। इसके बावजूद उनके नए जीमेल सहित अन्य अकाउंटों को हैक कर लिया गया। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि शायद उनके शरीर में हैकर ने माइक्रोचिप लगाकर उनमें बग डाल दिया है। 

जान खतरे में
सोनवणे ने कहा कि अकाउंट हैक होने से बहुत नुकसान हुआ है। उनकी तरफ से वकील प्रकाश सालसिंगीकर ने अदालत में शिकायत दायर की है। शिकायत में दावा किया गया है कि कोई बार-बार उनकी हृदय गति बढ़ाने के लिए माइक्रोचिप का उपयोग कर रहा है और इसलिए उनकी जान खतरे में है।

साइबर पुलिस करे जांच
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराधों का खुलासा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में साइबर अपराध पुलिस को मामले की विस्तृत जांच करना जरूरी है।
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