दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इंक को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के उस दिन के ठिकाने का ब्योरा नौ अक्तूबर तक देने को कहा है, जिस दिन उसने उन्नाव की लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था।
मामले से जुड़े वकीलों ने बताया कि जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने आई-फोन निर्माता को नौ अक्तूबर तक समय दिया है। प्रौद्योगिकी फर्म ने अपेक्षित ‘डाटा’ का पता लगाने और उसे प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।
एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें डाटा की उपलब्धता के संबंध में जानकारी लेने की जरूरत है क्योंकि अभी यह ज्ञात नहीं है कि इसे संग्रहित रखा गया है या नहीं और यदि इसे संग्रहित रखा गया है तो यह कहां उपलब्ध है।
सेंगर ने महिला के साथ 2017 में कथित तौर पर उस समय दुष्कर्म किया था जब वह नाबालिग थी। अदालत विधायक के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर चुकी है। पीड़िता के पिता को पुलिस ने सशस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में तीन अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया था। इसके छह दिन बाद न्यायिक हिरासत में उनकी मौत हो गई थी।