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कोरोना का कहर: डीजीसीए ने घरेलू उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 14 अप्रैल तक बढ़ाया

Fri, 27 Mar 2020 05:57 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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एयर इंडिया का विमान - फोटो : PTI
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कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घरेलू उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले डीजीसीए ने घरेलू उड़ानों पर 31 मार्च तक रोक लगाने का फैसला लिया था, लेकिन जिस तरह कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उसे देखते हुए इस प्रतिबंध को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है।

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वहीं, डीजीसीए ने इससे पहले गुरुवार को कहा था कि उसकी अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल विमान सेवा 14 अप्रैल 2020 शाम 6.30 बजे तक बंद रहेगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानों पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।    



डीजीसीए के उप महानिदेशक सुनील कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए कहा था कि 19 मार्च को जारी किए गए सर्कुलर के तहत ही अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल विमान सेवा 14 अप्रैल 2020 शाम 6.30 बजे तक बंद रहेगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानों की उड़ानें जारी हैं। 
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बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 19 मार्च को डीजीसीए ने 14 अप्रैल तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया था। भारत में विदेश से आए लोगों में ही कोरोना वायरस के लक्षण दिखे और इनके द्वारा ही दूसरे लोगों में फैला, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया।    

दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसी तरह रेलवे ने पहले 31 मार्च तक और फिर 14 अप्रैल तक रेलगाड़ियों को रद्द करने का फैसला लिया है। वर्तमान समय में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 724 हो गई है और इस जानलेवा वायरस से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 

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डीजीसीए ने पायलटों के लाइसेंस की अवधि 90 दिन के लिए बढ़ाई

डीजीसीए ने शुक्रवार को उन पायलटों के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी जो जल्दी ही खत्म होने वाली थी। डीजीसीए ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के कारण पायलट लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने इसी तरह मेडिकल परीक्षण प्रमाणपत्रों, विमान रेटिंग प्रमाणपत्रों, कौशल परीक्षण प्रमाणपत्रों आदि की अवधि भी अगले 90 दिन के लिए बढ़ा दी है।

डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे इसकी जानकारी है कि संचालकों और पेशेवरों को लाइसेंस नवीनीकरण सहित अन्य प्रमाणपत्रों तथा अस्थाई अनुमति (एफएटीए) जारी कराने के लिए तय मानदंडों को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। एफएटीए डीजीसी की ओर से जारी अस्थाई अनुमति है जो भारतीय विमानन कंपनी के लिए काम करने वाले विदेशी पायलटों को मिलती है।
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