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बंगलूरू में आज रात से शुरू होगा लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Tue, 14 Jul 2020 08:50 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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कर्नाटक में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए बंगलूरू में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने का एलान किया है। शहरी और ग्रामीण बंगलूरू में आज शाम 8 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा। 

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वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक सरकार से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा करे क्योंकि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूर्व पीएम ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की।

बंगलूरू में लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकानें, मांस की दुकानें और अन्य आवश्यक सामान की दुकानें केवल सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे के बीच खुलेंगी। हालांकि, अन्य सभी व्यावसायिक निजी प्रतिष्ठान एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे।
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सोमवार को कर्नाटक में कोरोना वायरस के 2,738 नए मामले दर्ज किए गए। जिसके बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 41,581 हो गई। राज्य में सोमवार तक कोरोना से 757 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 16,248 ठीक हो चुके हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने यह स्पष्ट कर दिया कि फेडरेशन ऑफ कर्नाटक, चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा सरकार के फैसले की आलोचना करने के बाद भी लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

क्या खुला रहेगा

  • लॉकडाउन के दौरान शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दूध, किराने और सब्जियों सहित आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  • आवश्यक चीजों की होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।
  • विधान सौधा और विकास सौधा में सचिवालय कार्यालय 50 फीसदी लोगों के साथ काम करेंगे।
  • वो निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं जिन साइट पर श्रमिक पहले से ही मौजूद हैं।
  • अस्पताल और मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
  • बिजली, पानी और एलपीजी आपूर्ति जैसे नागरिक सुविधाओं के कार्यालय खुले रहेंगे।

क्या बंद रहेगा

  • लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे आपात स्थिति के लिए किराए पर बसें और टैक्सियां बंद रहेंगी।
  • होटल और रेस्तरां केवल खाना ले जाने और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
  • आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 
  • खेल परिसर, व्यायामशाला और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे।
  • धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • सरकार के दिशानिर्देश केवल उन क्षेत्रों के लिए हैं जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं।
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