देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद लोगों के घरों से बाहर निकलने को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की, जहां लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव ने सभी पुलिस महानिदेशकों से कहा कि वे अपने अपने राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं।
कर्नाटक में क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा होगी। राज्य के गृहमंत्री बासवराज बोम्माई ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 271 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। यह गैर संज्ञेय अपराध है, जिसमें छह महीने जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बोम्मई ने कहा, कोई व्यक्ति किसी भी राज्य से आया हो, एक बार अगर उसे क्वारंटीन किया गया है तो उसे बाहर नहीं आना है।
क्वारंटीन दिन पूरे होने के बाद ही वे बाहर आ सकते हैं। कोई दूसरे राज्य से आता है और उसकी पहचान कर यहां क्वारंटीन की मुहर लगाई जाती है तो उसे यहीं क्वारंटीन में रहना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, होम क्वारंटीन की मुहर लगने के बाद व्यक्ति को 14 दिनों तक घर के भीतर ही रहना होता है। इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने नौ जिलों में लॉकडाउन करने की घोषणा की थी।