निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के मद्देनजर संशोधित प्रावधान की सूचना जारी कर दी है। इसके तहत मतदान के दौरान बूथों पर आवश्यकतानुसार कंट्रोल यूनिट की बैटरी को बदलने के प्रावधान कर दिया गया है। मतदान के दौरान यदि बूथों पर कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने की जरूरत लगती है तो सेक्टर पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों और फील्ड में चुनाव ड्यूटी पर मौजूद पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्य किया जा सकेगा।
नए नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार मिल गया है कि वह कंट्रोल यूनिट को बदल सकते हैं। इससे पहले आवश्यकता होने पर केवल वीवीपैट की ही बैट्री बदलने की अनुमति चुनाव आयोग ने दे रखी थी।