कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार लापरवाही से पता चलता है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंटीगुआ और बारबुडा की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि उसे उस देश से नहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'मोदी के 'मेहुल भाई' कई वर्षों से हमारे बैंकों से लूटे गए धन से विदेशों में आनंद ले रहे हैं। पहले उसका रेड कॉर्नर नोटिस रद्द किया गया था, अब कोर्ट का यह फैसला आया है। उन्होंने कहा, 'यह सब मोदी सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। बार-बार की जा रही लापरवाही से स्पष्ट है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है।
ल्योन मुख्यालय स्थित एजेंसी ने चोकसी की याचिका के आधार पर उसका नाम रेड नोटिस के इंटरपोल डाटाबेस से हटा दिया गया था। रेड नोटिस 195 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन इंटरपोल द्वारा किसी भगोड़े का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए उच्चतम स्तर का अलर्ट है।
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