उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नियमों को और सख्त कर दिया है। इसके अलावा रैगिंग का दायरा भी बढ़ा दिया है। यूजीसी की ओर से रैगिंग अपराध निषेध विनियम में एक क्लाज और जोड़ा गया है।
पिछले महीने की 29 तारीख को इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नया प्रावधान लागू भी हो गया है। इसके अंतर्गत जाति-धर्म-रंग-क्षेत्र आदि के नाम पर धमकाना, भेदभाव आदि को भी रैगिंग के दायरे में शामिल किया गया है।
जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद आदि राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों में क्षेत्र और जाति के नाम पर भेदभाव, मारपीट के लगातार शिकायतें होती रही हैं। जम्मू-कश्मीर के तकनीकी संस्थान में नवप्रवेशी विद्यार्थियों को वहां के छात्रों ने बंधक बना लिया था। सरकार के हस्तक्षेप के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका था।