पीठ ने शीर्ष अदालत के निर्देशों की अनदेखी के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को भी नोटिस जारी किया। यह नोटिस सुदीप कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर जारी किया गया। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत के 2014 में जारी आदेशों के बावजूद निगम ने एक संयुक्त उद्यम को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज के 74 फीसदी शेयर थे।