नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड्डयन क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एक मसौदा विधेयक पेश किया है। ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 को मौजूदा एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की समीक्षा के बाद तैयार किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड्डयन क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एक मसौदा विधेयक पेश किया है। ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 को मौजूदा एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की समीक्षा के बाद तैयार किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा बिल जारी किया है। इसमें कोई भी हितधारक अपनी राय रख सकता है।
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यह विधेयक भारत के प्रत्येक नागरिक और भारत में पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों और भारत के बाहर पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों और ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित विमान पर लागू होता है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में होना चाहिए।
ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 की प्रस्तावना के अनुसार, इसका उद्देश्य विमानों के डिजाइन, निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के विनियमन और नियंत्रण और संबंधित मामलों के लिए बेहतर प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम बनाना है।