बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। तब अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि दो बार बढ़ाई गई।
धन शोधन मामले में फंसे तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चेन्नई की शहर की एक सत्र अदालत से उन्हें झटका लगा है। बुधवार को एक सत्र न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी है।
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प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के सामने सेंथिल बालाजी को पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी रिमांड बढ़ा दी।
गौरतलब है कि बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि दो बार बढ़ाई गई। अब चूंकि न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी इसलिए उन्हें पीएसजे के समक्ष पेश किया गया था।
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इससे पहले, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे, तब उन्हें ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस समय द्रमुक शासन में बालाजी अब बिना विभाग के मंत्री हैं।