महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दही हांडी महोत्सव में मानव पिरामिड की ऊंचाई और उसमें भाग लेने वालों के लिए उम्र की पाबंदी को हटाने की गुहार की गई है। मालूम हो कि अधिकतम 20 फीट की मानव पिरामिड बनाई जा सकती है और 18 वर्ष से कम उम्र केबच्चों के इसमें शामिल होने पर पाबंदी है। मालूम हो कि दही हांडी 14 अगस्त को होना है।
महाराष्ट्र सररकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानव पिरामिड में शामिल होने की इजाजत मांगी। सरकार ने कहा कि वह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि इस बात पर गौर किया जाएगा कि बच्चों के लिए क्रेन का इस्तेमाल हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा है वह दही हांडी को लेकर क्या इंतजाम करने जा रही है। साथ ही सुरक्षा को लेकर वह क्या-क्या कदम उठाने जा रही है। अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।