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चिदंबरम की सरेंडर अर्जी पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने किया विरोध

Thu, 12 Sep 2019 03:53 PM IST
Nilesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली 
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पी चिदंबरम - फोटो : PTI
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आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में समर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चिदंबरम ने ईडी के सामने आत्मसमर्पण की अपील की है। हालांकि ईडी ने चिदंबरम की याचिका का विरोध किया। 

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ईडी ने कहा कि धन शोधन मामले में अभी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं। ईडी ने कहा कि वह उचित समय पर आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें हिरासत में लेगी।

वहीं, उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि चिदंबरम जब चाहे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। 

इससे पहले अदालत ने चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था जबकि वह ईडी की हिरासत में दिए जाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। 
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