केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि देश में जारी लॉकडाउन के दौरान माल से लदे ट्रकों के साथ ही खाली ट्रकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन को बाधारहित बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के लिए दो चालकों और एक सहायक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
स्थानीय प्रशासन द्वारा अंतरराज्यीय परिवहन के लिए अलग पास मांगे जाने की खबरों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रकों के लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ही पर्याप्त है। बता दें कि देश में तीन मई तक लॉकडाउन जारी है, जिसमें समय-समय पर स्थिति के अनुसार राहतें दी जा रही हैं।