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CCPA: जुए-सट्टेबाजी का विज्ञापन नहीं कर सकेंगे सेलिब्रिटी, प्रकाशक, मध्यस्थ और एप भी होंगे जिम्मेदार

Thu, 07 Mar 2024 06:15 AM IST
यशोधन शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

सीसीपीए ने बुधवार को जारी आदेश में कहा, हाल में सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की भरमार हो गई है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सेलिब्रिटी और इन्फ्लूएंसर्स अब जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दिशानिर्देश के बावजूद कोई ऐसा करता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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सीसीपीए ने बुधवार को जारी आदेश में कहा, हाल में सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की भरमार हो गई है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और एप्स इसका विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसी गतिविधियों का युवाओं पर नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है। 

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी सलाह
सीसीपीए ने कहा, इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी पहले ही मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म को सलाह दी है। ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी ऐसे विज्ञापनों को दिखाने पर चेतावनी दी गई है। यह दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं, भले ही उसके लिए किसी भी माध्यम का उपयोग किया गया हो।
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कठोर कार्रवाई की चेतावनी
सीसीपीए ने कहा, यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इससे जुड़े सभी लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को ऐसे विज्ञापनों के प्रति जवाबदार माना जाएगा।

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