सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सीलबंद कवर में रिपोर्ट पेश की गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। एजेंसी ने अर्जी दायर कर जांच पूरी करने के लिए छह माह का समय मांगा है, जिसका आरोपियों ने विरोध किया है। हाईकोर्ट अब आरोपियों की दलीलें सुनेगी।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एजेंसी की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पूछा कि जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा। इस पर एजेंसी ने कहा कि जांच पूरी करने के लिए छह माह का समय चाहिए। बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी को इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए।
बचाव पक्ष के वकील इसके विरोध में कोर्ट में दलीलें पेश करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय कर दी।
बताते चलें कि 11 जनवरी को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई से इस मामले की जांच 10 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके जांच पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई को फटकार लगाई थी।