फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

1984 सिख दंगा मामले में स्टिंग सीडी की छानबीन के लिए CBI को निर्देश

Fri, 16 Feb 2018 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर की स्टिंग सीडी की छानबीन करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। यह सीडी बृहस्पतिवार को अदालत में पेश की गई। अदालत ने यह भी पूछा है कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा की पॉलीग्राफ जांच क्या धौलाकुआं स्थित सेना के अस्पताल में करवाई जा सकती है। 

विज्ञापन


कड़कड़डूमा अदालत के सीएमएम अमित अरोड़ा ने उन दो सीडी की छानबीन करने का निर्देश सीबीआई को दिया है जो बृहस्पतिवार को दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) की ओर से कोर्ट में पेश की गई। 

डीएसजीएमसी की ओर से कोर्ट में पेश की गई थी सीडी 

कमेटी के वकील ने कहा इस सीडी को साक्ष्य के तौर पर रिकॉर्ड पर लिया जाए या फिर की इसकी पड़ताल करवायी जाए। कमेटी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था और टाइटलर के खिलाफ साक्ष्यों होने की बात कही थी। मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद अभिषेक वर्मा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार पॉलीग्राफ की खराब मशीन ठीक नहीं करवाई है और न नई मशीन खरीदी गई। 
विज्ञापन


हालांकि सेना के अस्पताल में यह मशीन मौजूद है। वह दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते इसलिए उनका पॉलीग्राफ दिल्ली में ही कराया जाए। अदालत ने इस मामले में सेना अस्पताल से इसकी जानकारी लेने का निर्देश सीबीआई को दिया है। अदालत ने सीबीआई के संबंधित पुलिस अधीक्षक से यह पूछा है कि सीबीआई कब तक और कहां पर अभिषेक वर्मा का पॉलीग्राफ करवाएगी। मामला पुलबंश इलाके में बादल सिंह, ठाकुर सिंह व गुरचरन सिंह की दंगों में कथित हत्या से जुड़ा है। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें