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WBSSC Scam: सीबीआई ने बंगाल के मंत्री से बेटी की अवैध नियुक्ति के मामले में तीसरे दिन चार घंटे तक की पूछताछ

Sun, 22 May 2022 04:50 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, कोलकाता।

सार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंकिता अधिकारी को सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद से बर्खास्त कर दिया है और 41 महीने का वेतन लौटाने को कहा है। 
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पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी से उनकी बेटी अंकिता की प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कथित अवैध नियुक्ति के मामले में लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। मंत्री से लगभग चार घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस दौरान उनसे उनकी बेटी अंकिता की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के रूप में नियुक्ति के बारे में सवाल पूछे गए।

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंकिता अधिकारी को सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद से बर्खास्त कर दिया है और 41 महीने का वेतन लौटाने को कहा है। शिक्षा राज्यमंत्री अधिकारी शनिवार की सुबह 10:35 मिनट पर सीबीआई कार्यालय पहुंचे। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि उसमें नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज थे।

पूछताछ के दौरान उनसे उन सभी के नाम बताने को कहा गया, जिन्होंने उनकी बेटी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दिलाने में उनकी "मदद" की थी। अधिकारी ने बताया कि "उनसे उनकी बेटी अंकिता की नियुक्ति के संबंध में उनके मोबाइल फोन से किए गए विभिन्न कॉलों के बारे में पूछा गया। उनसे उन सभी के नाम लिखने के लिए भी कहा गया, जिनसे उन्होंने इस उद्देश्य के लिए संपर्क किया था।" 
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उन्होंने कहा कि पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी की गई। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी अगले हफ्ते अंकिता अधिकारी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। बता दें कि कूचबिहार के मेकलीगंज से विधायक अधिकारी से शुक्रवार को नौ घंटे और बृहस्पतिवार रात को चार घंटे तक पूछताछ की गई थी।

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