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Cordelia Bribe Case: आरोपी डिसूजा को सीबीआई कोर्ट से नहीं मिला संरक्षण, अब गिरफ्तारी की लटक रही तलवार

Fri, 09 Jun 2023 05:44 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2021 कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग भंडाफोड़ से जुड़े रिश्वत मामले में सैनविल उर्फ सैम डिसूजा को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
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सैम डिसूजा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को साल 2021 में कोर्डेलिया क्रूज पर ड्रग पार्टी के आरोप में पकड़ा था। इसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उसे हिरासत में ले लिया था। इसके बाद शाहरुख खान से अपने बेटे को छुड़ाने के एवज में 25 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई थी जिसमें आरोपी सैनविल उर्फ सैम डिसूजा के साथ समीर वानखेड़े और अन्य लोग शामिल थे। वहीं अब कोर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में सैम डिसूजा ने मंगलवार को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। 

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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2021 कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग भंडाफोड़ से जुड़े रिश्वत मामले में सैनविल उर्फ सैम डिसूजा को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, डिसूजा ने मामले में आर्यन की मदद करने के लिए शाहरुख की मैनेजर और गवाहों के बीच कथित रूप से दलाली की थी।

एनसीबी ने तीन अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद आर्यन को गिरफ्तार किया था और तीन हफ्ते बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत 14 जून को फैसला सुना सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने 23 जून तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।
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वहीं डिसूजा को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उसके वकील ने अदालत से कहा कि डिसूजा को नई दिल्ली में एनसीबी के सामने उस मामले में बुलाया गया था जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और जांच एजेंसी के सामने पेश होने पर उसे कबूलनामे के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

वकील ने कहा कि इससे आरोपी के मन में यह आशंका पैदा हुई कि अगर वह रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। डिसूजा ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि वह वचन दे रहे हैं कि वह कल ही सीबीआई कार्यालय जाएंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत की सुरक्षा की जरूरत है।

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापे के बाद गिरफ्तार किया था। हालांकि तीन हफ्ते बाद हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी थी। एनसीबी ने मई 2022 में मामले में चार्जशीट दायर की थी लेकिन पर्याप्त सबूत न होने की कारण आर्यन खान और पांच अन्य लोगों का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया।

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