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CBI: सीबीआई ने कनाडा के व्यवसायी को किया गिरफ्तार; रक्षा जासूसी मामले में की गई कार्रवाई

Tue, 22 Aug 2023 11:19 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अधिकारियों ने कहा कि 2019 में कनाडा में स्थायी निवास लेने वाले व्यवसायी राहुल गग्गल को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वे सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार दिन की हिरासत में भेज दिया है।
 
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सीबीआई (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : ANI
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विस्तार
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सीबीआई ने रक्षा जासूसी मामले में कनाडा स्थित एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में मई माह में एक पत्रकार और नौसेना के एक पूर्व कमांडर को गिरफ्तार किया गया था। 

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अधिकारियों ने कहा कि 2019 में कनाडा में स्थायी निवास लेने वाले व्यवसायी राहुल गग्गल को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वे सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार दिन की हिरासत में भेज दिया है।

इससे पहले, जांच एजेंसी ने स्वतंत्र पत्रकार विवेक रघुवंशी और पूर्व नौसेना कमांडर आशीष पाठक को रक्षा मामलों पर संवेदनशील जानकारी एकत्र करने और उन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों को देने के आरोप में 16 मई को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के कथित उल्लंघन और संबंधित अपराधों में रघुवंशी और पाठक को आरोपी के रूप में नामित किया था।  

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चेन्नई कॉलेज में पटाखे फेंकने के मामले में नौ छात्रों को किया गिरफ्तार
चेन्नई कॉलेज परिसर में पटाखा विस्फोट के सिलसिले में मंगलवार को नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। त्वरित कार्रवाई में, कॉलेज प्रबंधन ने 21 अगस्त को झड़प में शामिल होने और संस्थान को बदनाम करने के आरोप में लगभग 18 छात्रों को बर्खास्त कर दिया। कॉलेज से जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, तीसरे वर्ष के नौ छात्रों और दूसरे वर्ष के इतने ही छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि उपद्रवी ने छात्रों के विरोधी समूह को डराने के लिए राज्य में मंदिर उत्सवों में इस्तेमाल किए जाने वाले देशी पटाखे का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि जब उसने भागने की कोशिश की तो कॉलेज के सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रेम आनंद सिन्हा ने कहा कि छात्रों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया के एक वर्ग ने झूठी खबर दी कि देशी बम फेंका गया, लेकिन यह सच नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानी मकर सी दास का 99 वर्ष की आयु में निधन
स्वतंत्रता सेनानी मकर चरण दास का 99 वर्ष की आयु में मंगलवार को कटक के एक अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। मकर दास को उम्र संबंधी बीमारी के कारण कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान सुबह छह बजकर 40 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली।

केंद्रपाड़ा जिले के रहने वाले दास ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सहकारिता मंत्री अतनु एस नायक और कई अन्य लोगों ने दास के निधन पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

असम में स्कूली बच्चे देखेंगे चंद्रयान-3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण
असम स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से बुधवार को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए छात्रों की विशेष सभा आयोजित करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राज्य शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक और आदर्श विद्यालय के प्रबंध निदेशक को एक पत्र में शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक छात्रों की विशेष सभा आयोजित करने का निर्देश दिया है।

मणिपुर के राज्यपाल ने 29 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया
मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने मंगलवार को एक अधिसूचना के अनुसार 29 अगस्त को विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को उस दिन सत्र बुलाने की सिफारिश की थी।

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल 12वीं मणिपुर विधान सभा के चौथे सत्र को मंगलवार, 29 अगस्त को सुबह 11 बजे बुलाने के लिए बुलाते हैं। इससे पहले, मणिपुर कैबिनेट द्वारा राज्यपाल को 21 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश करने के बावजूद, सदन सोमवार को नहीं बैठा क्योंकि राजभवन द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

ओडिशा विजिलेंस ने पूर्व आईएफएस अधिकारी और बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया(
ओडिशा पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता शाखा ने मंगलवार को बर्खास्त आईएफएस अधिकारी अभय कांत पाठक और उनके बेटे आकाश कुमार पाठक के खिलाफ 14 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति रखने के आरोप में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। 

केंद्र सरकार से पाठक के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने 5,000 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। अभय पाठक ओडिशा के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना, कार्यक्रम और वनीकरण) के रूप में कार्यरत थे। लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पाठक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 27 नवंबर, 2020 को ओडिशा सतर्कता द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच के दौरान 16 स्थानों पर घरों की तलाशी ली गई और संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित प्रासंगिक सामग्री, दस्तावेज और जानकारी एकत्र की गई। जांच पूरी होने के बाद पाठक के पास आय से अधिक 14,25,46,901 रुपये की संपत्ति पाई गई। के दौरान, पाठक और उनके बेटे आकाश के विभिन्न बैंक खातों में दस करोड़ रुपये से अधिक नकद और लगभग पांच करोड़ रुपये के खाते में स्थानांतरण पाए गए।

तेलंगाना में पुलिस सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की जेल की सजा
एक व्यक्ति से 5,000 रुपये की रिश्वत लेने पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को अदालत ने पांच साल की कठोर कारावास सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक बलराम मुरलीधर ने शिकायतकर्ता रंगा धर्म गौड़ से, जब वह कामारेड्डी में काम कर रहे थे, एक आधिकारिक उपकार करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।

बता दें कि सब इंस्पेक्टर को चार मई, 2006 को कामारेड्डी जिला मुख्यालय के एक गेस्ट हाउस में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। विधिवत सुनवाई के बाद एसीबी के विशेष न्यायाधीश कुमार विवेक ने सब इंस्पेक्टर को पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सब इंस्पेक्टर वर्तमान में संगारेड्डी जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत हैं।
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आंध्रप्रदेश में मां-बेटी की हत्या और नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सजा सुनाई 
आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने 2021 में दो महिलाओं की हत्या और 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है। अन्नामय्या जिले के पुलिस अधीक्षक आर. गंगाधर राव ने इस बारे में जानकारी दी है।  उन्होंने बताया कि चित्तूर जिला न्यायालय ने सरलम्मा और उसकी मां गंगुलम्मा की हत्या के लिए अन्नामय्या जिले के सैयद मौला अली को मौत की सजा सुनाई।
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