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Maharashtra: सीएम एकनाथ शिंदे पर की अपमानजनक टिप्पणी, उद्धव गुट के कार्यकर्ता पर FIR दर्ज

Thu, 02 Mar 2023 01:48 AM IST
वीरेंद्र शर्मा पीटीआई, मुंबई

सार

पुलिस ने कहा सामाजिक कार्यकर्ता राजुल पटेल के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के एक कार्यकर्ता के खिलाफ ठाणे थाना में बुधवार को रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
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पुलिस ने कहा सामाजिक कार्यकर्ता राजुल पटेल के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पटेल ने 25 फरवरी को शहर में शिवसेना द्वारा आयोजित एक रैली में बोलते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना के एक स्थानीय नेता विकास रेपले ने कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद अपराध दर्ज किया गया।
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ठाणे की मेयर ने भी दर्ज कराई है शिकायत
इसके पहले ठाणे शहर में बुधवार देर रात शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने राउत के खिलाफ मामले की तहरीर पुलिस को दी थी। जिसके आधार पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत के खिलाफ ठाणे के कापूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बता दें कि राउत ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे ने मुझे मारने के लिए ठाणे के एक अपराधी राजा ठाकुर को सुपारी दी है। मैंने उसी के संबंध में पुष्टि की है। मैं आपको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह बात सूचित कर रहा हूं।' 
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