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Maharashtra: पुणे, मुंबई के बाद अब नासिक से आया हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला

Wed, 10 Jul 2024 03:10 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक

सार

पुलिस ने बताया कि 51 वर्षीय कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। हालांकि, उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के समय वह नशे में था।
 
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हथकड़ी, arrest - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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महाराष्ट्र के वर्ली हिट एंड रन मामला अभी सियासी गलियारों से लेकर आमजन तक चर्चाओं में बना हुआ है। इस बीच एक और इसी तरह का मामला सामने आया है। नासिक शहर में एक तेज रफ्तार कार ने 31 वर्षीय एक महिला को कुचल दिया। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। 

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पुलिस ने बताया कि 51 वर्षीय कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। हालांकि, उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के समय वह नशे में था।

महिला की हुई पहचान
गंगापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान ध्रुव नगर निवासी देवचंद रामभाऊ तिडमे के रूप में की गई है। वह यहां सतपुर एमआईडीसी इलाके में एक कंपनी में काम करता है। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान हनुमान नगर निवासी अर्चना किशोर शिंदे के रूप में हुई। वह शाम करीब छह बजे काम से पैदल घर लौट रही थीं, तभी गंगापुर रोड के समीप बरदान फाटा-शिवाजी नगर रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि महिला को सिर में गंभीर चोट आईं। उसे एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह है मामला
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना से पहले विपरीत दिशा से आ रहे दो युवकों ने कार को तेज गति से महिला की ओर बढ़ते देखा था और उन्होंने चालक को सतर्क करने की कोशिश की थी। मगर कार चालक ने रफ्तार कम नहीं की और कार ने शिंदे को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया।
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सीसीटीवी में कैद
यह मामला इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटनास्थल पर मौजूद एक नागरिक ने कार का नंबर लिख लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस चालक के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना के वक्त वह अपने घर जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि उसकी मेडिकल जांच में पता चला कि वह दुर्घटना के वक्त शराब के नशे में था, जिससे उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और शिंदे को टक्कर मारी। घटना के बाद उसने महिला की मदद नहीं की और इसके बजाय घर चला गया।

अधिकारी ने बताया कि गंगापुर पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया है।

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