राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को धार्मिक स्थलों से प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों को ध्यान रखना होगा कि धार्मिक स्थल को प्रचार का माध्यम न बनाएं। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। प्रत्याशी कोई भी ऐसा काम न करे, जिससे समाज में तनाव पैदा हो। भड़काऊ भाषण न दें।
मतदान केंद्र के सौ मीटर के भीतर वोट न मांगें, झंडा टांगने, प्रचार की सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने के लिए किसी की दीवार, मकान और अहाते का बिना अनुमति उपयोग न करें, प्रस्तावित सभा स्थल के लिए पुलिस को समय से सूचना दें ताकि यातायात पुलिस ट्रैफिक नियंत्रित कर सके। सभा स्थल के लिए पहले से तय कर लें कि उसको लेकर कोई विवाद नहीं है।
कोई भी राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं का पुतला लेकर नहीं चलेगा, यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर पुतला दहन करता है तो यह भी प्रतिबंधित रहेगा। यदि इसके बाद भी कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।