बीएसएफ में शराब को लेकर नया नियम।
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सीमा सुरक्षा बल 'बीएसएफ' में जवानों को शराब के प्रति हतोत्साहित करने के लिए एक अनूठा आदेश जारी किया गया है। एसटीसी येलहंका 'बेंगलुरु' स्थित आईजी कार्यालय से 13 जून को यह आदेश जारी हुआ है। इसके जरिए बीएसएफ जवानों को शराब के अत्यधिक सेवन से बचाना है। जवानों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक, जो शराब का सेवन करते हैं और दूसरा, जो शराब से दूर रहते हैं। ड्रिंकर श्रेणी वाले जवान को दो बोतल दी जाएंगी। कंटीन का एनसीओ, दोनों बोतलों के ढक्कन पर (अंदर की तरफ) अपने साइन करेगा। तय कोटे के अनुसार, अगली बार जब वह जवान, शराब की बोतल लेने आएगा, तो उसे पुरानी दोनों बोतलों के वे ढक्कन, जिन पर कंटीन एनसीओ ने साइन किए थे, दिखाने होंगे। इसके बाद ही उसे शराब का नया स्टॉक जारी होगा।
आईजी सुधींद्रा कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेशों के पीछे यह मकसद बताया गया है कि जवानों को धीरे-धीरे शराब के सेवन से दूर रखा जाए। जिस वक्त कंटीन से बोतल इश्यू होंगी, तभी कंटीन एनसीओ बोतल के ढक्कन के अंदर की तरफ अपने साइन करेगा। मतलब, उसी वक्त शराब की बोतल की सील तोड़नी होगी। जब सील टूटेगी, तभी एनसीओ, ढक्कन पर साइन कर सकेगा।
तय कोटे के अनुसार, जब वही जवान अगली बार शराब की बोतल लेने आएगा तो उसे अपने साथ पुरानी बोतल के दोनों ढक्कन भी साथ लाने होंगे। जब तक कंटीन एनसीओ द्वारा साइन किए गए ढक्कन नहीं दिखाए जाएंगे, शराब की बोतल जारी नहीं होगी। यहां पर केवल ढक्कन दिखाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि वह सूची भी देखी जाएगी कि उसका नाम 'पीने वालों' की सूची में शामिल है या नहीं। ऐसे जवान, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें अमूमन शराब जारी नहीं होगी। अगर वह जवान छुट्टी पर जा रहा है तो शराब की तय मात्रा जारी हो सकती है।