बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को पूर्व महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा उठाए गए कुछ नियुक्तियों और विकास परियोजनाओं से संबंधित परिपत्रों पर रोक लगाने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 17 अगस्त तक जवाब हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह कारण (निर्णय के पीछे) जानना चाहेगी। सरकारी वकील पीपी काकड़े ने उस याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था जिसे मंजूर कर लिया गया। अदालत ने कहा कि हम इसका कारण जानना चाहेंगे। हम कारण की पर्याप्तता में नहीं जा सकते।