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बॉम्बे हाईकोर्ट: हलफनामे में क्यों बार-बार रियायत ले रहे हैं नवाब मलिक

Fri, 04 Feb 2022 05:06 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी,मुंबई।

सार

पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि मंत्री रियायत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो कोर्ट अपने आदेश को वापस ले लेगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर जवाब मांगा। एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ने पिछले महीने याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि मलिक कोर्ट में अर्जी देने के बाद भी मेरे परिवार के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

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न्यायाधीश एस जे काठवाला और न्यायाधीश मिलिंद जाधव की पीठ ने जानना चाहा कि वानखेड़े परिवार के खिलाफ मानहानि टिप्पणी नहीं करने के लिए हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में छूट क्यों ले रहे हैं। आखिर इरादा क्या है? वे बार-बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्यों अवमानना कर रहे हैं।

पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि मंत्री रियायत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो कोर्ट अपने आदेश को वापस ले लेगी। कोर्ट ने मामले जवाब दाखिल करने का आदेश देकर अगली सुनवाई 7 फरवरी तय कर दी।

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