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महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बेघरों को मास्क, सैनिटाइजर दे सरकार

Wed, 05 May 2021 01:54 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, मुंबई

सार

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बेघर लोग, भिखारी और सड़क किनारे रहने वाले अन्य लोग अमूमन बिना मास्क के दिखाई देते हैं
  • जुर्माने की रकम का उपयोग इन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने में कर सकते हैं
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विस्तार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और नगर निकायों को समाज के सबसे निचले तबके के गरीबों और बेघर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों से जुर्माने के तौर पर वसूली जा रही रकम से की जा सकती है।

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चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया था कि मास्क नहीं पहनने वालों से वसूले जा रहे जुर्माने का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन विभाग कोविड-19 (कोरोना महामारी) के खिलाफ लड़ाई से जुड़े संसाधनों की खरीद में कर रहा है।

इस पर खंडपीठ ने कहा, बेघर लोग, भिखारी और सड़क किनारे रहने वाले अन्य लोग अमूमन बिना मास्क के दिखाई देते हैं। ये लोग नियमित रूप से मास्क आदि की खरीद करने की आर्थिक स्थिति में नहीं होते। आप लोग जुर्माने की रकम का उपयोग इन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने में कर सकते हैं। साथ ही खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों को हर व्यक्ति का मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।

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