बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उस सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो बैंकों को बिना सुनवाई के ही किसी भी खाते को फर्जी घोषित करने की अनुमति देता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उस सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो बैंकों को बिना सुनवाई के ही किसी भी खाते को फर्जी घोषित करने की अनुमति देता है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने 2016 में जारी आरबीआई के प्रमुख निर्देशों को लागू करने पर 11 सितंबर तक रोक लगा दी है।
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अदालत सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 व 8 सितंबर को सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में जेट एयरवेज के पूर्व प्रवर्तकों नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल की ओर से दायर दो याचिकाएं भी शामिल हैं। याचिकाओं में आरबीआई के सर्कुलर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया है, क्योंकि उधार लेने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।