महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीबीआई को कुछ दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सीबीआई के साथ कुछ दस्तावेज साझा करने से इनकार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी को लेकर शुक्रवार को सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब तक दस्तावेजों को देखे बिना केंद्रीय एजेंसी यह कैसे तय कर सकती है कि पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके (अनिल देशमुख) साथ कोई सांठगांठ थी या नहीं।
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बता दें कि राज्य सरकार ने पहले दावा किया था कि सीबीआई ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनका देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की उसकी जांच से कोई लेना-देना नहीं है। न्यायाधीश एसएस शिंदे और एनजे जामदार की खंडपीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई की। इसमें सीबीआई ने दावा किया है कि राज्य सरकार दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है व देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही है।