केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020 में जारी मूर्ति विसर्जन संबंधी संशोधित गाइडलाइन को याचिकाकर्ता ने मूर्तिकारों के संगठन के साथ जनवरी 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणपति मूर्तियों पर रोक के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इस रोक को बरकरार रखा है, इसलिए यह अदालत इस मामले को दोबारा नहीं खोल सकती।
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याचिकाकर्ता अजय वैशमपायन ने दावा किया था कि पीओपी के पानी पर प्रभाव के किसी वैज्ञानिक परीक्षण के बिना ही यह रोक लगाई गई है। उन्होंने दावा किया कि इसके स्थान पर इस्तेमाल किया जाने वाला शाडू क्ले पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा हानिकारक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020 में जारी मूर्ति विसर्जन संबंधी संशोधित गाइडलाइन को याचिकाकर्ता ने मूर्तिकारों के संगठन के साथ जनवरी 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।