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अदालत की अवमानना मामला: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आठ आईएएस अधिकारियों को दी सजा, सरकारी अस्पतालों में करेंगे एक साल तक समाज सेवा

Thu, 31 Mar 2022 04:18 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती

सार

अदालत की अवमानना करने के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आठ आईएएस अधिकारियों को सजा दी है। इस मामले में आईएएस अधिकारियों को दोषी पाते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के लिए जेल भेजने का फैसला सुनाया है। 
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : social media
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विस्तार
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सजा सुनाई है। अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारियों को दोषी पाया और उन्हें दो सप्ताह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। 

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अदालत के इस आदेश के बाद आईएएस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से माफी मांगी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने नरमी दिखाते हुए अपने फैसले को संशोधित किया। अदालत ने 8 आईएएस अधिकारियों को एक साल के लिए कल्याणकारी अस्पतालों में समाज सेवा करने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद इन अधिकारियों को अस्पतालों में समाजसेवा करनी होगी। 

इससे पहले, अदालत ने स्कूल परिसर में वार्ड और ग्राम सचिवालयों के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तरह के निर्माण नहीं करने के आदेश पारित किए थे। 
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इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अवमानना की कार्यवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अदालत के आदेशों की अनदेखी की है। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी स्कूल परिसर में सचिवालय निर्माण के सबूत भी सौंपे। 

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारियों विजय कुमार, श्यामला राव, जीके द्विवेदी, बुदिति राजशेखर, श्रीलक्ष्मी, गिरिजा शंकर, चिनावीरभद्रडु और एमएम नायक पर कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर नाराजगी जताई। साथ ही दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने गुरुवार को नौकरशाहों को सजा देने का आदेश पारित किया।

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