सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जनहित स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है।
इस मामले पर अमर उजाला ने एक ऑनलाइन पोल किया जिसमें सवाल पूछ गया, "क्या जनहित योजनाओं का लाभ पाने के लिए 'आधार' की अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए?" इस पोल में कुल 9988 लोगों ने हिस्सा लिया। 57.23 फीसदी (5716 वोट) पाठकों ने कहा कि जनहित योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य होना चाहिए।
वहीं 40.98 फीसदी (4093) पाठकों ने कहा कि हां जनहित योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। 1.79 फीसद (179 वोट) पाठकों ने सवाल का जवाब देने में असमर्थता जताई।