पी चिदंबरम-कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एसरसेल-मैक्सिस मामलों में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दी गई गिरफ्तारी से छूट की अवधि 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। 23 अगस्त को जमानत के लिए और छह सितंबर को संज्ञान के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया है।
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि अदालत दलीलों के लिए उपलब्ध नहीं है। छूट की अवधि आज यानी शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले की तारीख पर हुई सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम और कार्ति ने अदालत से कहा था कि उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है।
दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उनकी दलीलों का विरोध किया था। ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। इससे पहले 31 अगस्त को ईडी ने अदालत से पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक अगस्त को बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ईडी ने सुनवाई के लिए अदालत से अगस्त के अंतिम सप्ताह की तारीख की मांग की थी।