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दिल्ली हाईकोर्ट ने रतुल पुरी की जमानत को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका खारिज की

Tue, 14 Jan 2020 02:33 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में रतुल पुरी को दी जमानत रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ का भांजा है।

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न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में चार अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और पुरी 100 से अधिक दिन तक हिरासत में रह चुका है।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के एक मामले में पुरी को ईडी द्वारा दायर किए गए छठे आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है। निचली अदालत ने कहा था कि मौजूदा आरोपी की भूमिका के बराबर या उससे अधिक भूमिका वाले सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं।

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