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AFSPA: असम के डिब्रूगढ़ से हटाया गया अफस्पा, अब राज्य के सिर्फ तीन जिलों में लागू

Thu, 27 Mar 2025 08:49 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि डिब्रूगढ़ जिले से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) हटा लिया गया है। अब यह कानून राज्य के केवल तीन जिलों में प्रभावी है। सरमा के सत्ता में आने के बाद लगातार जिलों से अफस्पा हटाया जा रहा है।
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा - फोटो : ANI
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विस्तार
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को डिब्रूगढ़ जिले से हटा लिया गया है, और अब यह राज्य के केवल तीन जिलों में लागू है।
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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि अब यह कानून राज्य के केवल तीन जिलों में लागू है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह सुरक्षा बलों को कुछ स्तर की प्रतिरक्षा भी देता है यदि कोई ऑपरेशन गलत हो जाता है।

सरमा ने कहा, हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिब्रूगढ़ से 'अशांत क्षेत्र' का टैग हटाने का अनुरोध किया था क्योंकि हम इसे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी बात सुनी और केंद्र द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
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मुख्यमंत्री ने कहा,  अब अफस्पा तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जिलों में लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा, राज्य के 32 जिलों से अफस्पा वापस ले लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही बाकी तीन जिलों से भी वापस ले लिया जाएगा।

उल्फा द्वारा हिंसा के मद्देनजर 1990 में   राज्य को अफस्पा के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था, और राज्य सरकार की सिफारिश पर इसे तब से हर छह महीने में बढ़ाया गया है। 2021 में सरमा के पदभार संभालने के बाद से अफस्पा को धीरे-धीरे वापस लिया जा रहा है।
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