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असम में छह माह के लिए बढ़ा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट

Sun, 04 Mar 2018 10:04 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
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असम सरकार ने शनिवार को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) को छह महीने बढ़ाने की घोषणा की। असम के गृह और राजनीतिक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक 28 फरवरी को अफस्पा कानून, 1958 के तहत पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 

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इसके तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र में विभिन्न तरह के आपरेशन चलाने के लिए विशेष अधिकार होंगे। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी हफ्ते बृहस्पतिवार को कहा था कि असम में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और हिंसा का दौर खत्म हो चुका है।

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