केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम यानी अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचनाओं के मुताबिक, इन इलाकों में अफस्पा 1 अक्तूबर 2026 से अगले छह महीने तक लागू रहेगा। हालांकि, सरकार इसे इससे पहले वापस ले सकती है। यह फैसला तीनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। अधिसूचनाओं में अफस्पा की धारा-3 के तहत संबंधित क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
मणिपुर के 13 पुलिस थाना क्षेत्र इस दायरे से बाहर
मणिपुर में गृह मंत्रालय ने पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है, लेकिन पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इंफाल पश्चिम जिले में इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई और वांगोई थाना क्षेत्र को बाहर रखा गया है। वहीं, इंफाल पूर्व में पोरोमपत, हेइंगांग और इरिलबुंग थाना क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसके अलावा थौबल जिले में थौबल थाना, बिष्णुपुर जिले में बिष्णुपुर और नंबोल थाना तथा काकचिंग जिले में काकचिंग थाना क्षेत्र को भी अफस्पा की अधिसूचना से बाहर रखा गया है।
नागालैंड के नौ जिलों में बढ़ा AFSPA
नागालैंड में अफस्पा को नौ जिलों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी शामिल हैं। इन जिलों को अफस्पा की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुन्हेबोटो जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है।
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अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में भी लागू रहेगा कानून
अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में अफस्पा की अवधि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है।
कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद फैसला
केंद्र की ओर से जारी तीनों अधिसूचनाओं में कहा गया है कि यह फैसला संबंधित राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा के बाद लिया गया है। अफस्प, 1958 की धारा 3 केंद्र सरकार को किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार देती है। ऐसे क्षेत्रों में लागू अफस्पा सशस्त्र बलों को कानून में निर्धारित कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। नए आदेश के बाद मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अधिसूचित इलाकों में यह व्यवस्था 1 अक्तूबर 2026 से अगले छह महीने तक जारी रहेगी, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए।