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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों पर लगेगा जुर्माना

Mon, 25 Apr 2016 12:59 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिखानी होगी वैधानिक चेतावनी - फोटो : Getty
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नए सरकारी फरमान के मुताबिक अब प्रचारक कंपनियों के बुरे दिन आने वाले हैं। सरकार ने ऐसी कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो अपने प्रचार में यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देती हैं।
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नए फरमान के मुताबिक बिना हेलमेट के तेज रफ्तार ड्राइविंग व अन्य तरह के नियमों के उल्लंघन को अब यातायात नियम उल्लंघन माना जाएगा और इसी प्रावधान के तहत उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसी कंपनियों ने केवल अपने प्रचार को वापस लेने होगा बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने हाल में इन नए नियमों का ऐलान किया है।

हालांकि, नए नियमों के तहत फिल्मों व कला साहित्य से जुड़े कामों को कुछ हद तक छूट दी गई है। नियम के मुताबिक अगर फिल्मों में ऐसे दृश्य दिखाने आवश्यक हों तो उससे पहले उन्हें वैधानिक चेतावनी दिखानी होगी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ऑटोमोबाइल टायर और एफएमसीजी कंपनीयां एक हद तक 'गैर जिम्मेदाराना' विज्ञापनों को प्रचारित करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती।
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